अरविंद केजरीवाल सहित AAP के लिए सुप्रीम कोर्ट से आई दो बुरी खबरें

नई दिल्ली देश
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नई दिल्‍ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए सुप्रीम कोर्ट से दो बुरी खबरें आई है। एक दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल से संबंधित है। दूसरी आप की एक विधायक को लेकर है।

गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू हो रहे सप्ताह में होगी। ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब देने को कहा गया है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी को सही ठहराने के दिल्‍ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने 10 अप्रैल को रखी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ईमेल भेजने को कहा का था। इसकी तुरंत सुनवाई से इनकार भी कर दिया था। सिंघवी का कहना था कि जिन दस्तावेजों के आधार पर गिरफ्तारी हुई, वह विश्वसनीय नहीं।

दिल्ली के आप विधायक अमानतुल्लाह खान को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़े केस में ईडी के सामने पेश होने को कहा। अग्रिम जमानत की मांग ठुकराते हुए कहा कि अगर ईडी के पास गिरफ्तारी के लायक सामग्री हो तो गिरफ्तार कर सकता है। अमानतुल्लाह खान 18 अप्रैल को ईडी के सामने पेश होंगे।

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