

रांची। झारखंड निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निजी विद्यालयों को मान्यता प्राप्त करने के लिए जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक 11 मार्च को समाहरणालय ब्लॉक-ए स्थित सभागार में हुई। इसमें सम्बंधित प्रस्ताव पर विचार किया गया। बैठक में जिला शिक्षा अधीक्षक रांची मिथलेश केरकेट्टा, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि एवं सम्बंधित सभी अधिकारी उपस्थित थे।
झारखंड निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निजी विद्यालयों को मान्यता के लिए जिला प्रारंभिक शिक्षा की बैठक में रांची उपायुक्त द्वारा निर्देश दिये गये। प्रावधान के तहत अर्हता पूरी करने वाले निजी विद्यालय को मान्यता देने की सहमति दी गई।


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