Jharkhand हाईकोर्ट ने रांची और जमशेदपुर में 45 दिनों में रिक्त पदों को भरने का दिया निर्देश

झारखंड
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रांची। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड), चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) और राज्य बाल संरक्षण आयोग में रिक्त पदों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट के आदेश के आलोक में महिला व बाल विकास विभाग के सचिव कृपानंद झा कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए।

उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि रांची और जमशेदपुर में एक-एक अतिरिक्त जेजे बोर्ड के गठन को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। राज्यपाल से भी इसकी अनुमति मिल गई है। राज्य सरकार ने रांची और जमशेदपुर में अतिरिक्त जेजे बोर्ड अधिसूचना जारी कर दी है। इस पर कोर्ट ने सरकार को 45 दिनों के भीतर इन दोनों जगहों में गठित किए जाने वाले अतिरिक्त जेजे बोर्ड के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया है।

इसके साथ कोर्ट ने राज्य के छह जिलों में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के चेयरमैन और मेंबर के रिक्त पदों को भी भरने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा कि अभी दुर्गा पूजा आ रही है, तो ऐसे में रामगढ़ के रजरप्पा में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ आयेगी। मेले में कई बच्चे गुम हो जाते हैं। ऐसे में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बच्चों की गुमशुदगी के मामलों पर निगरानी रखे।

मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। मामले में एमिकस क्यूरी अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल ने पक्ष रखा। बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने पैरवी की।