आगरा। भाजपा सांसद डॉ राम शंकर कठेरिया को कोर्ट ने दोषी पाया है। उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। अब उनकी संसद सदस्यता समाप्त होना तय है।
डॉ कठेरिया इटावा से भाजपा के सांसद हैं। एमपी-एमएएल कोर्ट ने सांसद को धारा 147, 323 के तहत दोषी करार दिया। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया।
यह मामला टोरेंट पावर कंपनी से जुड़ा है। कंपनी के सुरक्षा निरीक्षक ने भाजपा नेता के खिलाफ हरीपर्वत थाना में इस संदर्भ में केस दर्ज कराया था। उन्होंने शिकायत की थी कि 16 नवंबर, 2011 को साकेत मॉल स्थित ऑफिस में बिजली चोरी से संबंधित मामले की सुनवाई हो रही थी।
दर्ज मामले में कहा गया है कि सुनवाई के बीच में ही भाजपा सांसद अपने समर्थकों के साथ आए। उन्होंने कंपनी के अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुसकर मारा पीटा। इस दौरान उन्हें काफी चोट आई थी।