शाहरुख खान के बेटे के मामले में सीबीआई ने झारखंड समेत देश भर में मारा छापा, भ्रष्‍टाचार का मामला भी दर्ज

नई दिल्ली देश
Spread the love

नई दिल्ली। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। केंद्रीय जांच ब्‍यूरो ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्‍टाचार का मामला दर्ज किया है। एनसीबी की विजिलेंस रिपोर्ट की फैक्ट्स फाइंडिंग रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने यह मामला दर्ज किया है।

समीर वानखेड़े ने दो साल पहले कथित क्रूज ड्रग्‍स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। इस मामले में वानखेड़े और अन्‍य पर कथित तौर पर आर्यन खान को नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्‍वत मांगने का आरोप है।  उस वक्‍त समीर वानखेड़े मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी थे।

इसके साथ ही सीबीआई ने समीर वानखेड़े और अन्‍य आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। आरोपियों के दिल्ली, मुंबई और रांची समेत 29 जगहों पर तलाशी ली गई।  वानखेड़े नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोनल प्रमुख थे, जब उन्होंने और अन्य लोगों ने 2021 में शहर के तट पर एक क्रूज पर छापा मारा था। इस मामले में आर्यन खान ने चार सप्ताह जेल में बिताए थे। हालांकि उन्‍हें मई 2022 में एंटी-ड्रग्स एजेंसी ने “पर्याप्त सबूतों के अभाव में” सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था। 

इस मामले में सीबीआई ने छह लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें समीर वानखेड़े के साथ ही तत्‍कालीन एनसीबी सुपरिटेंडेंट विश्‍व विजय सिंह, तत्‍कालीन एनसीबी की मुंबई जोनल यूनिट के इंटेलीजेंस ऑफिसर आशीष रंजन भी शामिल हैं। वहीं इनके अलावा तीन अन्‍य लोगों में केसी गोसावी और संविल डिसूजा के साथ एक अन्‍य शख्‍स भी आरोपी है। 

सीबीआई ने समीर वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्‍न धाराओं में मामला दर्ज किया है। वानखेड़े पर भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7,7 ए और 12 में मामला दर्ज किया है। वहीं भारतीय दंड स‍ंहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 388 (आरोप लगाने की धमकी देकर जबरन वसूली) के तहत मामला दर्ज किया है।