Jharkhand : अप्रैल से eVV में दर्ज उपस्थिति के आधार पर शिक्षकों को मिलेगा वेतन, जानें अन्‍य निर्देश

झारखंड शिक्षा
Spread the love

  • विभाग ने ई-विद्यावाहिनी पोर्टल को किया है अपग्रेड

रांची (Jharkhand) झारखंड के सरकारी शिक्षक और गैर शिक्षा कर्मियों का अप्रैल, 2023 से वेतन आदि का भुगतान ई-विद्यावाहिनी में दर्ज उपस्थिति के आधार होगा। उन्‍हें विद्यालय प्रांगण से ही हर दिन हाजिरी बनानी है। विभाग ने ई-विद्यावाहिनी (eVV) पोर्टल को अपग्रेड किया है। इसके क्रियान्‍वयन को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् की निदेशक किरण कुमारी पासी ने आदेश जारी किया है। इसकी जानकारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को दी है।

आदेश में कहा गया है कि ई-विद्यावाहिनी अंतर्गत महत्वपूर्ण अद्यतीकरण किए गए है। इनका प्रयोग एवं क्रियान्वयन विद्यालय / कार्यालय स्तर पर सुनिश्चित किया जाना है।

ये है निर्देश

निर्देश दिया गया है कि जिला अंतर्गत संचालित सभी कोटि एवं प्रबंधन के विद्यालयों में नामांकित बच्चों का आधार संख्या, सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित बच्चों का बैंक खाता का विवरण का यथाशीघ्र शत प्रतिशत संकलन कराया जाए।

सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यलयों के सभी शिक्षकों एवं गैर शिक्षा कर्मियों को नियमानुसार अपने स्तर से ई-विद्यावाहिनी में Basic Information के साथ पंजीकृत किया जाए। इसके बाद संबंधित शिक्षक एवं गैर शिक्षा कर्मियों को अपने login से स्वयं का Detail Information अद्यतन करने के लिए निर्देशित किया जाए।

Biometric Registration के बाद सभी शिक्षकों एवं गैर शिक्षा कर्मियों का प्रतिदिन विद्यालय प्रांगण से ही Biometric Attendance बनाने के लिए निर्देशित किया जाय।

राज्य अंतर्गत संचालित सभी कोटि एवं प्रबंधन के विद्यालयों में नामांकित छात्र-छात्राओं का आधार संख्या और सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित छात्र-छात्राओं का बैंक खाता का विवरण अनिवार्य रूप से ई-विद्यावाहिनी (eVV)के माध्यम से संकलित किया जाना है।

evV 2022-23 के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि राज्य अन्तर्गत संचालित सभी कोटि एवं प्रबंधन के विद्यालयों में नामांकित छात्र-छात्राओं का लगभग 72.32 प्रतिशत आधार संख्या और लगभग 65.73 प्रतिशत बैंक खाता का विवरण अद्यतन किया गया है।

उक्त कार्य को गति देने के लिए School Login में कक्षावार बच्चों का आधार संख्या एवं बैंक खाता का विवरण अद्यतन करने की सुविधा दी गई है। इसके माध्यम से शिक्षक अपने विद्यालय में नामांकित छात्र-छात्राओं का कक्षावार केवल आधार संख्या या बैंक खाता का विवरण अद्यतन अलग से कर सकते है। प्रखंड एवं जिला स्तर से उक्त कार्य के अनुश्रवण के लिए Student MIS option में दो रिपोर्ट उपलब्ध कराए गए हैं। सुलभ प्रसंग के लिए आधार संख्या एवं बैंक खाता का विवरण अद्यतन करने से संबंधित एक-एक मागदर्शिका पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

वर्तमान में राज्य के सरकारी विद्यालयों के सभी प्रकार के शिक्षक ई-विद्यावाहिनी के माध्यम से और गैर शिक्षा कर्मी आधार आधारित उपस्थिति (AEBAS)में अपनी उपस्थिति दर्ज करते है।

निर्देश अनुसार राज्य अंतर्गत संचालित सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षक और गैर शिक्षा कर्मियों का आंकड़ ई-विद्यावाहिनी के माध्यम से संधारित किया जाना है। सभी शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मियों को अपनी उपस्थिति ई-विद्यावाहिनी में दर्ज करना है।

प्रखंड एवं जिला स्तर से उक्त कार्य के अनुश्रवण के लिए Teacher MIS option में Biometric registration और उपस्थिति से संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराया गया है। गैर शिक्षा कर्मियों के पंजीयन से संबंधित एक मागदर्शिका पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

जिन शिक्षकों या गैर शिक्षा कर्मियों का किसी कारण से ई-विद्यावाहिनी में Biometric Registration नहीं हो पा रहा हो, वैसी स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी अपनी उपस्थिति में सहायक कंप्‍यूटर प्रोग्रामर के द्वारा Biometric Registration कराने का प्रयास करेंगे। Biometric Registration नहीं होने की स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संबंधित शिक्षक का कारण सहि‍त प्रतिवदेन राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

सभी शिक्षक और गैर शिक्षा कर्मियों का अप्रैल, 2023 से उनके वेतन आदि का भुगतान ई-विद्यावाहिनी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर देय होगा।

eVV Mobile app के नए Version 2.3.4 में विद्यालय एवं शिक्षक के Login से Mannual Attendance को हटा दिया गया है। सभी शिक्षक (Teaching Staffs) एवं गैर शिक्षा कर्मियों (Non-Teaching Staffs) द्वारा Online Attendance ही दर्ज किया जाना है।

eVV Mobile app के नए Version 2.3.4 में उपस्थिति दर्ज करने हेतु GEO Location का दायरा विद्यालय के GEO Cordinates से 100 मीटर के अंदर कर दिया गया है।

उक्त सभी निर्देश सभी KGBV, JBAV और NSCBAV के लिए भी लागू होगा।