खाद्य प्रतिष्ठानों के औचक निरीक्षण में मिला 300 कैरेट एस्पायर्ड कोल्ड ड्रिंक

झारखंड
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  • विभिन्न डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर खाद्य प्रतिष्ठानों का किया गया निरीक्षण

विश्वजीत कुमार रंजन

गढ़वा। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गढ़वा सदर दीपश्री ने गढ़वा शहर के विभिन्न डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एवं रिटेलर खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण मंगलवार को किया। इस क्रम में 300 कैरेट एस्पायर्ड कोल्ड ड्रिंक पाया गया।

निरीक्षण की शुरुआत सबसे पहले रिलायंस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, चिनिया रोड से की गई। यहां सभी चीज़ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अनुरूप पाया गया। इसके बाद सहिजना रोड स्थित ए टू जेड प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया, जहां से काली मिर्च का सैंपल जांच के लिए लिया गया। सख्त निर्देश दिया गया कि‍ एक्सपायर सामान की बिक्री नहीं करनी है।

सहिजना रोड स्थित हरिओम ट्रेडर्स का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में प्रतिष्ठान में बहुत गंदगी पाई गई। असुरक्षित पनीर पाया गया, जिसका सैंपल जांच के लिए लिया गया। इनके द्वारा खाद्य लाइसेंस भी उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत ₹10000 रूपए का जुर्माना किया गया।

लक्ष्मी श्री एंटरप्राइजेज के निरीक्षण के दौरान 300 कैरेट एस्पायर्ड कोल्ड ड्रिंक पाया गया। इसे तत्काल सील किया गया। इनके प्रतिष्ठान पर ₹20000 रुपये का जुर्माना किया गया।

गंगा जल इंटरप्राइजेज, पवन ट्रेडर्स एवं टंडवा स्थित सक्षम इंटरप्राइजेज और श्री शौर्य ए टू जेड का निरीक्षण किया गया। यहां खाद्य सुरक्षा के मानक के अनुसार सब सही पाया गया।

इस दौरान 172 बटालियन सीआरपीएफ कैंटीन का भी निरीक्षण किया गया। यहां पर सभी खाद्य सामग्री मानक के अनुरूप ही पाया गया।

निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री द्वारा सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अपने व्यवसाय का संचालन खाद्य सुरक्षा मानव अधिनियम 2006 के तहत ही करना सुनिश्चित करें। किसी प्रकार के एक्सपायरी सामान की बिक्री नहीं करें, अन्यथा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उक्त निरीक्षण टीम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गढ़वा- 2 अंनिरुद्ध रॉय, विवेक तिवारी, संतोष कुमार, बबलू पाण्डेय आदि शामिल रहे।

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