झारखंड विधानसभा परिसर के आसपास 18 फरवरी से निषेधाज्ञा, इसपर प्रतिबंध

झारखंड
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रांची। झारखंड विधानसभा का पंचम (बजट) सत्र रांची में 18 फरवरी से 19 मार्च, 2026 तक आहूत है। उपायुक्त एवं अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) के संयुक्तादेश में निहित निर्देश के आलोक में विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में 18 फरवरी से निषेधाज्ञा लगा दी गई है।

इस दौरान किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टिकोण से अनुमंडल दंडाधिकारी (सदर, रांची) द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय को छोड़कर निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह निषेधाज्ञा 18 फरवरी के प्रातः 8 बजे से 19 मार्च, 2026 के रात 10 तक के लिए तक प्रभावी रहेगा।

इसपर लगा प्रतिबंध

उक्त क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों और सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।

किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोडकर)।

किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा का आयोजन करना।

किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोडकर)।

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