नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव को चुनौती देने वाली प्रशांत किशोर की याचिका खारिज कर दी। प्रशांत किशोर ने बिहार में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की थी।
प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करने और नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की थी।
पार्टी ने चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान सरकार की ओर से महिला वोटरों के खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर करने को गैरकानूनी बताते हुए यह याचिका दायर की थी।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान पूछा कि आपकी पार्टी को कितने वोट मिले? अगर लोग अस्वीकार करते हैं, तो आप प्रचार पाने के लिए न्यायिक मंच का सहारा लेते हैं।
न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 के किस खंड के तहत पूरे चुनाव को रद्द किया जा सकता है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के दावे सीधे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कैसे उठाए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा।
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