डालसा और लोक अदालत की जानकारी दी पीएलवी

झारखंड
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  • डोर-टू-डोर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया

रांची। अनगड़ा प्रखंड के चतरा पंचायत भवन और चतरा गांव में डालसा के पीएलवी ने डोर-टू-डोर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पीएलवी बेबी सिन्हा, मालती कुमारी, सुनीता कुमारी, मीना श्रीवास्तव एवं अन्य उपस्थित थे। न्यायामूर्ति-सह-कार्यपालक अध्यक्ष, झालसा सुजीत नारायण प्रसाद के दिशा निर्देश, झालसा की सदस्य सचिव कुमारी रंजना अस्थाना एवं न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा-1 के मार्गदर्शन और डालसा सचिव की देखरेख में यह कार्यक्रम हुआ।

पीएलवी बेबी सिन्हा ने बच्चों से संबंधित जे.जे एक्ट, पोक्सो एक्ट इत्यादि की जानकारी दी। कहा कि नशा नहीं करें। नशा से धन और स्वस्थ दोनों पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने बाल विवाह की रोकथाम के बारे में बताया। बाल विवाह अधिनियम-2006 कानून की जानकारी दी।

सुनीता कुमारी ने मोटर वाहन दुर्घटना में प्राप्त होनेवाले मुआवजा की जानकारी दी। पीड़ित या पीड़िता मुआवजा के लिए डालसा कार्यालय में आवेदन दे सकते है। पीड़िता अगर महिला हो, तो केस लड़ने के लिए डालसा की ओर से निःशुल्क अधिवक्ता भी दिया जाता है।

मीना श्रीवास्तव ने दहेज प्रथा कानून के बारे में विस्तार से बताये। कहा कि दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है। इसमें सजा भी होती है। पीएलवी मालती कुमारी के द्वारा एमएसीटी एक्ट-1988 के बारे में जानकारी दी गयी। पीएलवी बेबी सिन्हा ने प्रोजेक्ट तृप्ती के बारे में जानकारी दी।

डालसा के सभी पीएलवी के द्वारा 14 मार्च को आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी गयी। सभी पीएलवी ने कहा कि उक्त तिथि को व्यवहार न्यायालय, रांची में लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अपने वादों का निःशुल्क निस्तारण करा सकते है। मौंके पर उपस्थित लोगों के बीच पम्पलेट और लिफलेट का वितरण भी किए गए।

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