बाल विवाह मुक्त झारखंड अभियान पर प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला आयोजित

झारखंड
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गणपत लाल चौरसिया

गुमला। सामाजिक कुरीति निवारण योजना एवं बाल विवाह मुक्त झारखंड अभियान के तहत अनुमंडल स्तरीय एकदिवसीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें सभी प्रखंडों से आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका, सहिया, पंचायत सचिव, मुखिया, महिला पर्यवेक्षक, सीडीपीओ, बीडीओ (बिशुनपुर, घाघरा, भरनो, सिसई), अंचलाधिकारी सहित बड़ी संख्या में विभागीय पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही निदेशालय से सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग की भी सहभागिता रही।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक प्रयासों के साथ-साथ सभी विभागों, जनप्रतिनिधियों एवं समुदाय की एकजुट भागीदारी से ही इन कुरीतियों पर प्रभावी रोक संभव है।

कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह पर आधारित जागरुकता फिल्म का प्रदर्शन किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सभी उपस्थित प्रतिभागियों को बाल विवाह एवं डायन प्रथा के विरुद्ध शपथ दिलाई गई।

अनुमंडल पदाधिकारी राजीव नीरज ने कहा कि बाल विवाह समाज के लिए एक गंभीर चुनौती है, जिसके विरुद्ध जिला प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता एवं समन्वय के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने सभी अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं प्रतिभागियों से अपील की कि वे आपसी एकजुटता के साथ प्रशासन का सहयोग करें। प्राप्त जानकारी को समाज तक पहुंचाएं।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेश प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लागू कानूनों एवं अभियानों को सफल बनाने के लिए समाज की सोच में बदलाव और सभी हितधारकों की एकजुटता आवश्यक है। उन्होंने मिशन शक्ति एवं बाल विवाह रोकथाम से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी।

उप पुलिस अधीक्षक बिरेंद्र टोप्पो ने कहा कि लोग समय पर सूचना देकर एवं प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर इन कुरीतियों के उन्मूलन में सक्रिय भूमिका निभाएं।

कार्यक्रम के पश्चात बाल विवाह, डायन प्रथा, मिशन शक्ति एवं राज्य योजनाओं पर विस्तृत सत्र एवं खुली चर्चा आयोजित की गई, जिसमें जिले की चुनौतियों एवं आगे की कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया गया।

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