रेलवे ने टिकट रद्द करने के नियमों को और किया सख्त, इतना मिलेगा पैसा वापस

नई दिल्ली देश
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नई दिल्‍ली। भारतीय रेलवे ने टिकट रद्द करने के नियमों को और सख्त कर दिया है। इसका उद्देश्‍य सीटों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है।

नए नियम के अनुसार यात्रा से 72 घंटे से अधिक पहले टिकट रद्द करने वाले यात्रियों से 25 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा।

इसी तरह यात्रा से 72 घंटे से 8 घंटे पहले रद्द करने पर 50 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा।

यात्रा से 8 घंटे से कम समय पहले रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। फिलहाल ये व्‍यवस्‍था वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए किया गया है।

इस कदम का उद्देश्य अंतिम समय में टिकट रद्द करने पर रोक लगाना और सीटों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है।

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