रांची। बड़ी खबर आई है, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर एक रिव्यू याचिका को खारिज करते हुए बोकारो के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी पर 1 लाख रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है।
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस याचिका को तुच्छ करार देते हुए कहा कि यह केवल अदालती कार्यवाही से बचने की एक कोशिश थी।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने 455 दिनों की देरी के बाद यह याचिका तब दायर की, जब जमीन मालिकों ने पुराने आदेश का पालन न होने पर अवमानना का मामला शुरू किया।
कोर्ट ने यह भी माना कि यह याचिका केवल अवमानना की कार्यवाही से अपने को बचाने के लिए दायर की गई थी।
इसलिए, बोकारो के भू अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे दो सप्ताह के भीतर अपनी जेब से 1 लाख रुपए का भुगतान जमीन मालिक लखी बाउरी को करें।
बताते चलें कि, यह मामला बोकारो के मौजा राधानगर में 2 एकड़ जमीन से जुड़ा है। यह जमीन 1988-89 में सरकार की एक योजना के तहत अनुसूचित जाति (एससी) के लाभार्थी लखी बाउरी को आवंटित की गई थी।
बाद में इस जमीन को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को रेलवे साइडिंग और डिपो बनाने के लिए हस्तांतरित कर दिया गया, लेकिन कथित तौर पर जमीन मालिक को मुआवजा नहीं दिया गया।
राज्य सरकार ने तर्क दिया कि जमीन गैर मजरुआ थी और बीपीसीएल ने जो ₹91.13 लाख जमा किए थे, वे मुआवजे के बजाय सलामी और लगान के रूप में थे।
अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि जब बीपीसीएल मुआवजे के बराबर राशि राज्य के पास जमा करा चुका है, तो यह राज्य का कर्तव्य है कि वह इसे सही मालिक को दे।
झारखंड हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि अधिकारी ने निर्धारित समय के भीतर व्यक्तिगत जुर्माने की राशि जमा नहीं की, तो इस मामले को संबंधित खंडपीठ को रिपोर्ट की जाएगी।
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