बिना परमिट के चल रहा शैलेन्द्र बस जब्त, ₹2.20 लाख का जुर्माना

झारखंड
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गणपत लाल चौरसिया

गुमला। जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) ज्ञानशंकर जायसवाल के नेतृत्व में जांच टीम ने मालवाहक और यात्री परिवहन की जांच की गई। इस आकस्मिक कार्रवाई में ओवरलोडिंग, बिना वैध परमिट के परिचालन और नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों से ₹2.20 लाख का भारी जुर्माना वसूला गया।

जिला परिवहन पदाधिकारी के सड़क पर उतरते ही वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। जांच का मुख्य फोकस बॉक्साइट जैसे खनिज लदे वाहनों पर था, लेकिन कार्रवाई के दायरे में यात्री बसें भी आईं। शैलेन्द्र’ नामक एक यात्री बस को बिना वैध परमिट के चलते हुए पाए जाने पर तुरंत जब्त कर लिया गया।

बॉक्साइट लदे वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक माल लादकर सड़क को जोखिम में डाला जा रहा था। कई चालकों के पास वैध लाइसेंस नहीं थे। ना ही उनके पास वाहन परिचालन के लिए ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट मौजूद था। ट्रकों और अन्य वाहनों में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त लाइटें लगी पाई गईं।

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