- खाद्य सुरक्षा विभाग और तंबाकू निषेध टीम की संयुक्त कार्रवाई
गणपत लाल चौरसिया
गुमला। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग एवं तंबाकू निषेध टीम ने जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न बाजार क्षेत्रों में संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी और तंबाकू निषेध पदाधिकारी वंदना स्मिता होरो के नेतृत्व में हुई। इस क्रम में मुख्य बाजार, भीड़-भाड़ वाले व्यापारिक क्षेत्र, बड़े किराना प्रतिष्ठान, आर मार्ट, पीके मार्ट सहित कई रिटेल दुकानों का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा टीम ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता, भंडारण व्यवस्था, लाइसेंस एवं दस्तावेजों की वैधता, निर्माण एवं एक्सपायरी तिथि सहित सभी आवश्यक बिंदुओं की जांच की। कई दुकानों में अनुचित भंडारण, खुले में खाद्य सामग्री रखना और पैक्ड वस्तुओं पर अधूरी जानकारी जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।
इन मामलों में संबंधित खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट कराया गया। प्रतिष्ठानों को भविष्य में एक्सपायरी सामग्री नहीं रखने का कड़ा निर्देश दिया गया। विशेष कर नमक बोरे खुले आसमान के नीचे रख दिए जाते हैं। अधिकारियों ने अवगत कराया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर आगे दुकान सील करने सहित सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इसी क्रम में तंबाकू निषेध टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में कोटपा एक्ट के कई उल्लंघन सामने आए। कई दुकानों पर अनिवार्य चेतावनी बोर्ड नहीं लगाए गए थे। कुछ स्थानों पर स्कूल, अस्पताल एवं सार्वजनिक स्थलों के निकट तंबाकू उत्पादों की बिक्री की पुष्टि हुई।
धूम्रपान निषेध क्षेत्रों में नियमों का पालन न करने के मामलों में संबंधित दुकानदारों पर ₹2,500 का अर्थदंड लगाया गया। सख्त चेतावनी दी गई कि भविष्य में ऐसे प्रकरण दोहराए जाने पर सीधी सीलिंग कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने सभी दुकानदारों को स्वच्छ एवं सुरक्षित भंडारण प्रणाली अपनाने, लाइसेंस और दस्तावेजों को अद्यतन रखने, एक्सपायरी उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री कोटपा एक्ट के नियमों के अनुरूप ही करने के निर्देश दिए।
जनहित में टीम ने नागरिकों से अपील की कि मिलावटी, नकली, एक्सपायरी खाद्य पदार्थों या नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचे जाने की सूचना तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग या जिला प्रशासन को दें।
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