रांची। झारखंड के मृतक बंदी के परिजनों को चार लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अनुशंसा पर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
इसके तहत मृत विचाराधीन बंदी की पत्नी को चार लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा स्वीकृत किया गया है। यह स्वीकृति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वाद संख्या 1394/34/3/2021-JCD में निहित अनुशंसा के आलोक में दी गई है।
मृतक विचाराधीन बंदी का नाम बिशुलाल हेम्ब्रम था और आर्थिक मुआवजा उनकी पत्नी हीरामती हांसदा को दिया जाएगा। हीरामती हांसदा देवघर जिले के सोनारायठावी थाना क्षेत्र के बलराम गांव की रहने वाली है।
आदेश पत्र में राशि के भुगतान की स्वीकृति दे दी गई है, जिसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अनुमोदित किया है।
राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जाएगा। इस राशि के निकासी और व्ययन पदाधिकारी डीसी देवघर होंगे। राशि की निकासी जिला कोषागार, देवघर से की जाएगी।
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