नई दिल्ली। कोर्ट रूम में चीफ जस्टिस की ओर जूता उछालने के आरोपी वकील राकेश किशोर को सुप्रीम कोर्ट अवमानना का नोटिस जारी नहीं करेगा। कोर्ट ने ऐसा करने से इंकार कर दिया।
जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस केस में कोर्ट रूम में नारे लगाए गए। जूता उछाले गए। बेंच ने कहा कि अवमानना सीधे कोर्ट में हुई। ऐसे में इसमें कार्रवाई करने का अधिकार संबंधित जज यानी सीजेआई को है।
बेंच ने कहा कि इस मामले में सीजेआई ने कोई कार्रवाई नहीं करने का विकल्प चुना। ऐसे में अवमानना नोटिस जारी करना उसे बेवजह तव्वजो देना होगा। बेहतर होगा कि यह विवाद अपने आप खत्म हो जाए।
हालांकि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी करने की बात कही। कोर्ट ने एसजी तुषार मेहता और एससीबीए प्रेजिडेंट विकास सिंह से इस बारे में सुझाव मांगे हैं।
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