रांची। जिला शिक्षा स्थापना समिति ने इंटर प्रशिक्षित (कक्षा 1 से 5) और स्नातक प्रशिक्षित (कक्षा 6 से 8) शिक्षक के विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण के संबंध में ऑनलाईन शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल पर अंतर जिला स्थानांतरण से संबंधित अभ्यावेद मंगाए गए। इसपर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत गठित राज्यस्तरीय स्थापना समिति की बैठक 10 सितंबर, 2025 के आलोक में 544 शिक्षक व शिक्षिकाओं का विशेष परिस्थिति में अंतर जिला स्थानांतरण किया गया है।
ये हैं शर्तें
नये जिले में स्थानांतरित शिक्षक/शिक्षिकाओं का वेतनमान वही होगा, जिस वेतनमान में वे इस अंतर जिला स्थानांतरण के पूर्व कार्यरत थे।
उक्त स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता कार्यरत वेतनमान में नये जिला संवर्ग में उनके जिला में योगदान की तिथि से निर्धारित होगी। तथापि सेवानिवृति पावनाओं के लिए उनकी पूर्व सेवा की भी गणना की जायेगी।
उक्त सभी स्थानांतरण शिक्षकों के अनुरोध पर किये गये है। उन्हें स्थानांतरण यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
स्थानांतरित शिक्षकों की उक्त सूची में यदि कोई ऐसे शिक्षक भी पाये जाते है जिनकी सेवा नियमित नहीं है, जो विधिवत नियुक्त नहीं है, उन शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश का अनुपालन नहीं किया जाये। इसकी सूचना प्राथमिक निदेशक को अविलंब दी जाय।
स्थानांतरण शिक्षक की उक्त सूची में यदि ऐसे शिक्षक हों जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित हो तो संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक वैसे शिक्षकों के विरूद्ध लंबित विभागीय कार्यवाही के संपूर्ण अभिलेखों की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखते हुए, मूल प्रति मुहरबंद कर संबंधित शिक्षक के नये पदस्थापन जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। नये पदस्थापन जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक इस पर अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
स्थानांतरित जिले में पदस्थापन के उपरांत ही संबंधित शिक्षक मूल पदस्थापित जिले से विरमित होंगे।
जिला शिक्षा अधीक्षक का दायित्व होगा कि स्थानांतरण के फलस्वरूप जिले में आये शिक्षकों का पदस्थापन पन्द्रह दिनों के अंदर करना सुनिश्चित की जाय। साथ ही संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक शिक्षकों के पदस्थापन के फलस्वरूप यथाशीघ्र नये जिले में योगदान के लिए विरमित करेंगे। जिला शिक्षा अधीक्षक संबंधित शिक्षक को विरमित करने के पूर्व उनसे इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे की उनके जिम्मे पदस्थापित विद्यालय का किसी प्रकार का पावना (वित्तीय सहित) नहीं है।
शिक्षक / शिक्षिकाओं को पदस्थापित जिले से विरमित करने के पूर्व संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक उनसे यह प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे कि स्थानांतरित जिले में इच्छित विद्यालयों में पदस्थापन के लिए दावा नहीं करेंगे।
अंतर जिला स्थानांतरण आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि के संशोधन का अधिकार निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पास सुरक्षित होगा।
ये है पूरी सूची
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