नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को आश्रय गृह में रखने के आदेश में संशोधन किया है। अब यह आदेश केवल दिल्ली-एनसीआर में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में लागू हो गया है।
अदालत के आदेश में कहा गया है आवारा कुत्तों को टीका लगाया जाएगा। उनकी नसबंदी करने के बाद उन्हें वापस उसी क्षेत्र में भेज दिया जाएगा।

अदालत ने सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की चेतावनी दी है।
कुत्तो को चिन्हित जगहों पर ही खाना दिया जा सकेगा। स्थानीय ऑथोरिटी बकायदा इन जगहो को चिन्हित करेगी जहां आवारा कुत्तों को खाना खिलाया जा सकेगा।
अदालत ने कहा क रेबीज से ग्रस्त कुत्तों औऱ हिंसक व्यवहार वाले कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा।
कोर्ट में दायर याचिकाओं में अदालत में उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली गुरुग्राम, गाज़ियाबाद में ऑथोरिटी को आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया था।
एनिमल राइट एक्टिविस्ट और संगठनों का कहना है कि अभी पर्याप्त संख्या में शेल्टर होम मौजूद नहीं है,जहाँ कुत्तों को रखा जा सके।
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