विशेष शिविर में हाथों-हाथ निर्गत किए गए वाहन परमिट

झारखंड
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गणपत लाल चौरसिया

गुमला। जिले में विशेष वाहन परमिट शिविर का आयोजन किया गया। इसमें प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, रांची के सचिव हरिवंश पंडित ने 6 तीन पहिया वाहन चालकों को हाथों-हाथ परमिट निर्गत किया।

मौके पर सचिव हरिवंश पंडित, जिला परिवहन पदाधिकारी राकेश कुमार गोप, मोटर यान निरीक्षक रोबिन अजय सिंह एवं प्रदीप तिर्की उपस्थित रहे। अधिकारियों ने सभी व्यावसायिक वाहन स्वामियों से अपील की कि वे जल्द से जल्द अपने वाहन का वैध परमिट प्राप्त कर ही वाहन का परिचालन सुनिश्चित करें।

इस शिविर का मुख्य उद्देश्य रांची जिले से परमिट बनवाने में होने वाली कठिनाई से व्यवसायिक वाहन चालकों को राहत देना और गृह जिले से ही परमिट प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना था।

सचिव ने जानकारी दी कि बिना वैध परमिट के वाहन संचालन पर मोटर वाहन अधिनियम की संगत धाराओं के तहत ₹10,000 या उससे अधिक तक का अर्थदंड अधिरोपित किया जा सकता है। उन्होंने परमिट आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

ऑनलाइन आवेदन में वाहन संख्या एवं चेसिस नंबर दर्ज कर ₹150 का आवेदन शुल्क जमा करना होता है। इसके बाद नवीन परमिट शुल्क-डीजल/पेट्रोल ऑटो के लिए ₹3000 और सवारी वाहन/बोलरो/पिकअप/मालवाहन के लिए ₹9,000 ऑनलाइन भुगतान किया जाता है।

विलंब शुल्क (जुर्माना) का विवरण

  • नए पंजीकरण की तिथि से 1 से 30 दिन के भीतर आवेदन ₹300
  • 31 से 60 दिन तक : ₹1,000
  • 61 से 90 दिन तक : ₹3,000
  • 91 दिन से अधिक : ₹3,000 + ₹500 प्रति माह (अधिकतम ₹10,000 तक)

परमिट आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़

  • अद्यतन बीमा प्रमाणपत्र
  • अद्यतन रोड टैक्स रसीद
  • वाहन की फिटनेस प्रमाणपत्र
  • प्रदूषण प्रमाणपत्र
  • रेडियम स्टीकर प्रमाणपत्र
  • ऑटो को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के लिए स्पीड गवर्नर प्रमाणपत्र
  • वाहन का पंजीयन प्रमाणपत्र

सभी दस्तावेज़ों की ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद संबंधित प्रमाणपत्र परिवहन कार्यालय में जमा करने होंगे। शिविर के माध्यम से गुमला जिले के व्यवसायिक वाहन स्वामियों को स्थानीय स्तर पर परमिट सुविधा सुलभ कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है, जिससे समय, धन व प्रयास की बचत होगी।

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