बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली देश
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नई दिल्ली। बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस मामले पर गुरुवार को जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्य बागची की पीठ इस पर सुनवाई कर रही है।

याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण ने कहा कि वोटर्स लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती दी है। कोर्ट ने कहा कि हम सभी याचिकाओं पर नहीं जाएंगे ओर चुनाव आयोग की पैरवी पूर्व अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा कि नियमों को दरकिनार कर पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है और ये भेदभावपूर्ण है। कानून से हटकर इसे चलाने का काम किया है और आयोग कहता है कि एक जनवरी 2003 के बाद मतदाता सूची में नाम लिखवाने वालों को अब दस्तावेज देने होंगे जो गलत है।

कोर्ट ने कहा कि पहले साबित कीजिए कि चुनाव आयोग सही नहीं कर रहा है। आयोग ने दावे के प्रमाण में 11 दस्तावेजों को अनिवार्य किया है जो पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पहली जुलाई 2025 को 18 साल की आयु वाले नागरिक वोटर लिस्ट में शामिल होते हैं और इसकी जांच की जरूरत नहीं है।

चुनाव आयोग SIR को पूरे देश में लागू करना चाहता है और इसकी शुरुआत बिहार से की जा रही है। इस पर जस्टिस धूलिया ने कहा कि चुनाव आयोग वही कर रहा है, जो संविधान में है। चुनाव आयोग सघन परीक्षण कर रहा है वो नियमों में है या नहीं ये सघन परीक्षण किया जा सकता है इसकी जांच की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहे हैं कानून के हिसाब से ही कर रहे हैं। 2003 से पहले वालों को केवल फ़ॉर्म भरना है और उसके बाद वालों को डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तो इसमें गलत कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता नहीं दी है। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि आरपी एक्ट में भी नागरिकता का प्रावधान है।

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