खनन पट्टा क्षेत्र के निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं उजागर

झारखंड
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  • उपायुक्त ने जारी किया सख्त कारण पृच्छा नोटिस

गणपत लाल चौरसिया

गुमला। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी एवं खान निरीक्षक ने जिले में संचालित बॉक्साइट खनन पट्टा क्षेत्र का औचक निरीक्षण गुरुवार को किया गया। निरीक्षण के दौरान खान प्रबंधक, फोरमेन एवं अन्य कर्मियों की उपस्थिति में खनन पट्टा क्षेत्र का भौतिक परीक्षण किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण अनियमितताएं सामने आईं।

निरीक्षण में पाया गया कि खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुरूप नहीं हो रहा है। कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों की स्पष्ट अनदेखी की जा रही है। खनन केवल खनिज के उत्खनन तक सीमित है, जबकि श्रमिकों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय अनुपस्थित मिले।

उत्खनित खनिज को अम्बाकोना मौजा स्थित कथित स्टॉक यार्ड में जमा कर वहीं से परिवहन के लिए ट्रकों पर लोड किया जा रहा था। ट्रक चालकों ने यह भी शिकायत की कि कंपनी के ठेकेदार द्वारा जानबूझकर रातभर रोका जाता है, जबकि उन्हें किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा जैसे पानी, बिजली, शौचालय या विश्राम स्थल उपलब्ध नहीं है। इससे उन्हें अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।

वाहनों की जांच के दौरान यह भी पाया गया कि तिरपाल एवं सील लगाने की प्रक्रिया केवल खानापूर्ति तक सीमित है, जिससे प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो रही है। स्थानीय रैयतों ने भी खनन के बाद भूमि की पुनर्स्थापना नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई। कहा कि ऐसे क्षेत्र खुले पड़े रहने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

गौरतलब है कि 16 जुलाई 2025 को उपायुक्त के गुरदरी भ्रमण के दौरान भी स्थानीय नागरिकों एवं रैयतों ने खनन कंपनी के विरुद्ध शिकायत सौंपी थी। पूर्व में भी 6 दिसंबर, 2024 और 2 जनवरी, 2025 को इसी कंपनी को कारण पृच्छा नोटिस जारी किया गया था, जिनका समुचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

उक्त निरीक्षण के आधार पर जिला प्रशासन ने खनिज (अन्य खनिजों का अभिसंपादन) नियमावली 2016 के नियमों के उल्लंघन के मद्देनजर अंतिम कारण पृच्छा नोटिस जारी किया है। साथ ही, यह स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित अवधि में संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो खनन पट्टे के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।

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