NIA कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को किया बरी

मुंबई देश
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मुंबई। NIA कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और अन्य सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने सभी छह मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।

बताते चलें कि 29 सितंबर, 2008 को नासिक के मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट हुआ था। इस घटना में छह लोग मारे गए थे। कई अन्य घायल हुए थे।

कोर्ट का फैसला 17 साल बाद आया है। कोर्ट ने कहा कि हमने ADG ATS को आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी के घर में विस्फोटक रखने के मामले की जांच शुरू करने का आदेश दिया है।

NIA कोर्ट में जज को संबोधित करते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा कि मैंने शुरू से ही कहा था कि जिन्हें भी जांच के लिए बुलाया जाता है, उनके पीछे कोई न कोई आधार ज़रूर होना चाहिए। मुझे जांच के लिए बुलाया गया और मुझे गिरफ़्तार करके प्रताड़ित किया गया। इससे मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया।

साध्वी ने कहा कि मैं एक साधु का जीवन जी रही थी लेकिन मुझ पर आरोप लगाए गए और कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। मैं ज़िंदा हूं क्योंकि मैं एक सन्यासी हूं। उन्होंने साज़िश करके भगवा को बदनाम किया। आज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है। ईश्वर दोषियों को सज़ा देगा। हालांकि, भारत और भगवा को बदनाम करने वालों को आपने ग़लत साबित नहीं किया है।

इस मामले में शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के ने कहा  कि सच्चाई की जीत हुई है। यह केस पिछले 17 सालों से चल रहा था। कई सैन्य अधिकारियों ने दावा किया था कि उन्होंने ATS के दबाव में कुछ बयान दिए थे। हालांकि आज सब कुछ सबके सामने आ गया है। कांग्रेस सरकार ने हिंदू आतंकवाद के नाम पर लोगों में गलतफहमी फैलाने के लिए कार्रवाई की थी। आज यह साबित हो गया है कि उनकी कार्रवाई झूठी थी।

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