झारखंड हाईकोर्ट ने पारा और गैर पारा शिक्षकों को लेकर जेएसएससी को दिया ये निर्देश

झारखंड
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रांची। गुरुवार (17 जुलाई 2025) को सहायक आचार्य नियुक्ति में नॉर्मलाइजेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जेएसएससी को पारा शिक्षकों के लिए 100 और गैर पारा शिक्षकों के लिए 14 पद रिजर्व रखने का निर्देश दिया है। 

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जेएसएससी को यह निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक आयोग से स्पष्ट दिशा निर्देश लेकर आएं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की पीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। 

इस संबंध में रेशमी कुमारी, गिरिधर प्रसाद एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने बहस की। हाईकोर्ट ने अब इस मामले में अगली और अंतिम सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।

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