खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने की छापेमारी, कई प्रतिष्ठानों पर लगाया जुर्माना

झारखंड
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गणपत लाल चौरसिया

गुमला। खाद्य सुरक्षा विभाग अधिनियम के तहत एक विशेष छापेमारी अभियान 21 जुलाई को चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी लव कुमार गुप्ता ने किया। अभियान की शुरुआत उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुलमुंडा एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय बक्सरपुर से की गई।

यहां ‘थोड़ा कम – नमक, तेल और चीनी’ जन-जागरुकता कार्यक्रम के तहत छात्रों और शिक्षकों को संतुलित आहार व स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही, मिड-डे मील और किचन निरीक्षण किया गया। खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए। बच्चों को एक्सपायरी डेट देखकर खाने की आदत डालने और फास्ट फूड से दूरी बनाने के लिए प्रेरित किया गया।

उ.म. विद्यालय कुलमुंडा से मटर, मसूर दाल, सोयाबीन बड़ी, चावल और रा.प्रा. विद्यालय बक्सरपुर से मसूर दाल व चावल के सैंपल लिए गए। रसोईघर की सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश भी विद्यालय प्रशासन को दिए गए।

निरीक्षण अभियान के दौरान सूरज कुमार सिंह, लक्ष्मी लाइन होटल, गुप्ता ढाबा, होटल नमन, नीलेश, दुर्गा गुप्ता और प्रवीण खेरवार के प्रतिष्ठानों की जांच की गई।

प्रवीण खेरवार की प्रतिष्ठान में जलेबी में अखाद्य रंग पाए जाने पर उसे तत्काल नष्ट कराया गया।

एफएसएसएआई लाइसेंस नहीं होने, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के उल्लंघन और स्वच्छता में लापरवाही के कारण कई प्रतिष्‍ठानों पर जुर्माना किया गया। इस क्रम में लक्ष्मी लाइन होटल पर ₹2000 और होटल नमन व नीलेश पर ₹4000  रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

लव कुमार गुप्ता ने स्पष्ट किया कि सभी खाद्य विक्रेताओं के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विद्यालयों की 100 गज परिधि में कोटपा अधिनियम के तहत  छापेमारी की गई। इस दौरान सूरज कुमार सिंह के प्रतिष्ठान से निकोटीन युक्त उत्पाद बेचते दुकानदार को रंगे हाथों पकड़ा गया। उक्त दुकानदार पर अर्थदंड लगाया गया। कड़ी चेतावनी दी गई।

इस अभियान में कंप्यूटर ऑपरेटर प्रियांशु कुमार एवं सूरज कुमार का सहयोग रहा।

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