आशीष कुमार वर्मा
चक्रधरपुर। उपायुक्त के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद के नेतृत्व में चक्रधरपुर शहर के विभिन्न होटल व रेस्टोरेंट में देर शाम औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान खाद्य मानकों के उल्लंघन पर कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई।

विशाल आहार रेस्टोरेंट और होटल सागर के किचन में गंदगी और अस्वच्छता पाए जाने पर क्रमशः ₹5,000 और ₹8,000 का जुर्माना लगाया गया। शेर-ए-पंजाब होटल में अखाद्य रंग (कामधेनु रंग) के उपयोग के चलते ₹7,000 का जुर्माना लगाया गया।
घर बार रेस्टोरेंट और सीकेपी दरबार में वाटर टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने के कारण नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा, चिल्ली पेपर, आर्यंस होटल, टेस्टी बडी रेस्टोरेंट, पूजा बेकरी और मथुरा स्वीट्स को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निर्देश दिया गया है कि वे सभी मानकों का कड़ाई से पालन करें। जांच के दौरान अधिकारियों द्वारा घी और सोया सॉस के नमूने भी लिए गए, जिन्हें प्रयोगशाला भेजा जाएगा।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी होटल और ढाबा संचालकों को चेतावनी दी है कि सस्ते और घटिया सामग्री के उपयोग से जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करें। उन्होंने खुला पनीर और अखाद्य रंगों के इस्तेमाल पर रोक लगाने, और ब्रांडेड पनीर का उपयोग एक्सपायरी डेट जांच कर ही करने की सख्त हिदायत दी।
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