
- लीज की शर्तों उल्लंघन, कार्रवाई के आदेश
आशीष कुमार वर्मा
चाईबासा। जिले के चाईबासा स्थित एसपीजी मिशन बालक उच्च विद्यालय भवन को तोड़कर आवासीय फ्लैट-सह-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तब्दील किए जाने के मामले में जिला प्रशासन सख्त हो गया है। इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी (राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, रांची) के पत्र के आलोक में अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं।
जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि मौजा दुम्बीसाई, थाना नं-643, प्लॉट संख्या 598, रकवा 3.40 एकड़ की भूमि सरकार द्वारा एसपीजी मिशन को शिक्षण संस्थान, विद्यालय एवं खेल मैदान के उद्देश्य से सशर्त लीज पर दी गई थी। लीज शर्त संख्या 10 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो सरकार बिना पूर्व सूचना के भूमि पर पुनः कब्जा ले सकती है।
फिलहाल, पुराने विद्यालय भवन को तोड़कर वहां फ्लैट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह लीज की शर्तों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। बिना सरकारी अनुमति के इस प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि गैरकानूनी है।
इस रिपोर्ट के आधार पर अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को निर्देश दिया गया है कि वे उक्त बंदोबस्ती को रद्द करते हुए भूमि का कब्जा सरकार के पक्ष में लें। संबंधित लोगों पर अनुशासनात्मक व कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही, निर्माण कार्य में शामिल अधिकारियों, कर्मियों और व्यक्तियों की पहचान कर जिम्मेदारी तय की जाए।
नगर परिषद चाईबासा को भी निर्देश दिया गया है कि वे झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट, 2011 एवं झारखंड बिल्डिंग बाइलॉज, 2016 के तहत पारित नक्शे को रद्द करें। अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाएं।
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