
कलकत्ता। बड़ी खबर आई है, कलकत्ता हाईकोर्ट से क्रिकेटर मो. शमी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शमी को हर महीने 4 लाख रुपये अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी आयरा को देने का आदेश दिया है।
मो. शमी को ये रुपये महीने के मेंटीनेंस के लिए देने होंगे। शमी के इस केस की सुनवाई 21 अप्रैल, 2025 को हुई थी, जिस पर आज 1 जुलाई, 2025 को फैसला आया है।
कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद मो. शमी को ये आदेश दिया गया है कि वो गुजारा करने के लिए अपनी पत्नी हसीन जहां को हर महीने 1 लाख 50 हजार रुपये दें।
इसके साथ ही शमी और हसीन जहां की बेटी आयरा के लिए भी हर महीने का खर्च देने का आदेश दिया गया है। शमी को आयरा के लिए हर महीने 2 लाख 50 हजार रुपये भेजने होंगे।
दरअसल, मो. शमी और हसीन जहां के बीच ये मामला सात साल पुराना है। इस वजह से शमी को रकम पिछले सात साल के मुताबिक ही देनी होगी।
हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक मोहम्मद शमी को पिछले सात सालों का खर्च भी चुकाना होगा। शमी को हर महीने के ये चार लाख रुपये के हिसाब से सात सालों के करीब 3 करोड़ 36 लाख रुपये अपनी पत्नी और बेटी को देने होंगे।
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