डीजे संचालकों को अनिवार्य रूप से कराना होगा रजिस्ट्रेशन, निर्देश जारी

झारखंड
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  • क्षेत्र के संबद्ध पुलिस थाने में 24 जून तक अनिवार्य रूप से कराना होगा

रांची। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने उच्च न्यायालय के आदेश पर डीजे संचालकों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिया। जिला प्रशासन ने सभी डीजे संचालकों को सूचित किया है कि उन्हें अपने डीजे संचालन का रजिस्ट्रेशन अपने क्षेत्र के संबद्ध पुलिस थाने में 24 जून, 2025 तक अनिवार्य रूप से कराना होगा। यह कदम सार्वजनिक शांति, सुरक्षा, और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में उठाया गया है, ताकि डीजे संचालन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को नियंत्रित किया जा सके।

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

सभी डीजे संचालकों को अपने निकटतम पुलिस थाने में संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज, जैसे पहचान पत्र, व्यवसाय का विवरण, और उपकरणों की जानकारी, स्वघोषणा पत्र के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करना होगा एवं सभी नियमों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

अंतिम तिथि रजिस्ट्रेशन की

अंतिम तिथि 24 जून, 2025 निर्धारित की गई है। इस तिथि के पश्चात रजिस्ट्रेशन न कराने वाले संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ये होगा कानूनी कार्रवाई

उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना, उपकरण जब्ती और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती हैं।

ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन

रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ, सभी डीजे संचालकों को ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण और विनियमन) नियम, 2000 और स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।

जिला प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन सभी डीजे संचालकों से अपील की है कि वे इस निर्देश का गंभीरता से पालन करें और निर्धारित समय-सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करें।

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