ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली देश
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नई दिल्‍ली। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका 23 मई को दायर की गई है। इसमें पर ऐप पर बैन लगाने की मांग की गई है। दायर याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. केए पॉल ने याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि ये ऐप जुए के समान है। इनकी लत की वजह से लाखों युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। उसका खामियाजा उनके अभिभावकों को झेलना पड़ रहा है। अकेले तेलंगाना में 1023 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। ‘क्रिकेट के भगवान’ कहे जाने वाले खिलाड़ी से लेकर तमाम सेलिब्रिटी खिलाड़ी इसका प्रचार कर रहे है। इस पर रोक लगनी चाहिए।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि 25 बॉलीवुड और टॉलीवुड के अभिनेता, क्रिकेटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन ऐप्स का प्रचार कर रहे हैं। इससे युवा सट्टेबाजी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि इन ऐप्स पर कोई वैधानिक चेतावनी नहीं होती, जबकि तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियां अनिवार्य हैं।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। हालांकि, अदालत ने फिलहाल राज्य सरकारों को नोटिस जारी नहीं किया है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, “सैद्धांतिक रूप से हम आपके साथ हैं कि इसे रोका जाना चाहिए, लेकिन शायद आप इस गलतफहमी में हैं कि इसे कानून के जरिए रोका जा सकता है। जैसे हम लोगों को हत्या करने से नहीं रोक सकते, वैसे ही कोई कानून लोगों को सट्टेबाजी या जुआ खेलने से नहीं रोक सकता।”

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से भी इस मामले में सहायता की अपेक्षा की है। अदालत ने संकेत दिया है कि यदि आवश्यक हुआ तो वह राज्य सरकारों को भी नोटिस जारी कर सकती है।

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