मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को दो साल की सजा, जानें पूरा मामला

उत्तर प्रदेश देश
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लखनऊ। विधायक और दिवंगत मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला 31 मई 2025 को मऊ जिले की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) अदालत ने सुनाया। साल, 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक भड़काऊ भाषण के मामले में उसे सजा सुनाई गई है। इससे उनकी विधायकी पर खतरा मंडराने लगा है।

ये कहा था अब्‍बास ने

अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक है। उसने उस भाषण में चुनाव अधिकारियों को धमकी दी थी कि “चुनाव के बाद सबको देख लिया जाएगा”, जिसे अदालत ने घृणा भाषण और प्रशासनिक कार्य में बाधा के रूप में माना।

विधायकी पर खतरा

भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, यदि किसी विधायक को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो सकती है। इस फैसले के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी पर संकट मंडरा रहा है। हालांकि, उनके वकील दरोगा सिंह का कहना है कि यदि सजा तीन साल से कम है और अपील लंबित है, तो सदस्यता समाप्त नहीं होती। उन्होंने बताया कि अब्बास अंसारी के मामले में अपील दायर की जाएगी।

राजनीतिक प्रभाव

अब्बास अंसारी की विधायकी समाप्त होने की स्थिति में मऊ में उपचुनाव की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि मऊ में अंसारी परिवार का प्रभाव रहा है। उनके समर्थकों का झुकाव समाजवादी पार्टी (सपा) की ओर बना रह सकता है।

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