रांची। राज्य सेवा के 114 अधिकारी एसडीएम बनाए गए हैं। प्रोन्नति का आदेश 16 मई को कार्मिक विभाग ने 16 मई को जारी किया। जारी आदेश में कहा गया है कि 28 मार्च और 23 अप्रैल, 2025 को संपन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में झारखंड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान 9,300-34,800, ग्रेड पे-5400, पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-9) के पदाधिकारियों को अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान 15,600-39,100, ग्रेड पे 6600, पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स- लेवल-11) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
जिन पदाधिकारियों की अनुशंसा मुहरबंद लिफाफा में रखी गई है, उनके आरोप मुक्त होने की स्थिति में मुहरबंद लिफाफा में अनुशंसा के आधार पर यदि उन्हें प्रोन्नति प्रदान किया जाता है तो उसके फलस्वरूप जिस कोटि में उन्हें प्रोन्नति प्रदान की जायेगी। उस कोटि के प्रोन्नत अंतिम पदाधिकारी को पदावनत किया जायेगा। राज्य सेवा के द्वितीय बैच के पदाधिकारियों (क्रम सं० 1 एवं 2) की प्रोन्नति इनके संबंध में दर्ज वाद के फलाफल से प्रभावित होगी।

यह प्रोन्नति झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी। नव प्रोन्नत पदाधिकारियों को प्रोन्नत पद का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ पदस्थापित पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगी।
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