शिक्षकों की वेतन निकासी को लेकर जारी आदेश पर भड़का संघ

झारखंड
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  • प्राथमिक शिक्षा निदेशक से संशोधन की मांग

रांची। शिक्षकों की वेतन आदि निकासी को लेकर निकाले गए आदेश को लेकर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ भड़क गया है। इसमें संशोधन की मांग की है। संघ के प्रदेश महासचिव राम मूर्ति ठाकुर ने इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपा है। इसमें पूर्व में जारी किए आदेश का हवाला दिया है।

संघ ने लिखा है कि आदेश (संख्या-560, दिनांक-9 अप्रैल, 2025 के द्वारा राज्य के विभिन्न प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों का नव पदस्थापन / कई प्रखंडों में इन्हें अतिरिक्त प्रभार का आवंटन और कई प्रखंडों का प्रभार जिला शिक्षा अधीक्षकों देते हुए पत्र में निर्देशित किया गया है कि आवंटित प्रखंड/प्रखंडों में कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों का वेतनावि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का कार्य करेंगे।

वित विभाग के संकल्प के निर्देश के आलोक में तत्कालीन विभागीय सचिव के पत्रांक (2148, दिनांक 11.11.2014) द्वारा राज्य के मध्य एवं प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के वेतनादि निकासी के लिए निग्नरूपेण निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया गया है। मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक / शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारियों का वेतन एवं भता की निकासी के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

जिस प्रखंड में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कार्य के लिए एक भी प्रधानाध्यापक सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नहीं होंगे, वहीं संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का कार्य करेंगे। हालांकि चिन्हित मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पदस्थापन हो जाने पर संबंधित प्रधानाध्यापक ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का कार्य करेंगे।

महासचिव ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि शिक्षकों के वेतनादि निकासी के लिए प्रखंड स्तरीय चिन्हि‍त प्रधानाध्यापक ही निकासी एवं व्‍ययन पदाधिकारी है ना कि प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी। विषयधीन आदेश का निर्देश संख्या 2 (ii) उक्त से प्रतिकूल, असंगत एवं संशोधन योग्य है। संघ ने 9 अप्रैल, 2025 के निर्देश को संशोधित करने की मांग की है।

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