केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाया 2-2 रुपये उत्पाद शुल्क, जानें असर

नई दिल्ली देश मुख्य समाचार
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नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने 7 अप्रैल, 2025 को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा की है। राजस्व विभाग की अधिसूचना ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यह कल यानी 8 अप्रैल, 2025 से लागू होगा।

उत्पाद शुल्क में इस वृद्धि के बाद पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क बढ़कर 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर हो गया है। यह संशोधित दरें 8 अप्रैल, 2025 से लागू होंगी। ​

हालांकि, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस वृद्धि का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने सूचित किया है कि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी। यह वृद्धि अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में गिरावट के कारण समायोजित की जाएगी। ​

सरकार के इस कदम का उद्देश्य राजस्व संग्रह बढ़ाना है, लेकिन यह सुनिश्चित किया गया है कि आम उपभोक्ताओं पर इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़े। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण, यह वृद्धि तेल कंपनियों द्वारा समायोजित की जा रही है, ताकि उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बोझ न उठाना पड़े।

इस बढ़ोतरी के बाद भी उपभोक्ता को पहले की दरों पर ही पेट्रोल और डीजल मिला करेगा। उपभोक्ता को प्रति लीटर कोई अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।

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