एसडीओ ने चार पटाखा दुकानों में की छापेमारी

झारखंड
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  • रात 10 बजे के बाद बिना अनुमति आतिशबाजी नहीं करें

विश्वजीत कुमार रंजन

गढ़वा। सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने शहर में अवैध पटाखा विक्री की जांच को लेकर औचक छापेमारी की। इस क्रम में चार दुकानों में छापेमारी की गई। इन दुकानों में पूर्व में अवैध रूप से बड़ी मात्रा में पटाखों की अवैध बिक्री का आरोप था। हालांकि छापेमारी के दौरान इन दुकानों में किसी भी रूप में पटाखा या कोई अन्य विस्फोटक नहीं मिला।

दुकानदारों ने बताया कि होली के आसपास की गई एसडीएम की छापेमारी के बाद इन्होंने इस व्यवसाय को छोड़ दिया है। इस पर संजय कुमार ने सभी को चेतावनी देते हुए कहा कि बिना लाइसेंस पटाखे बिक्री नहीं होने चाहिए। अगर चोरी छिपे पटाखा बेचते हुए बाद में कभी पकड़े गए तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी।

देर रात तक आतिशबाजी नहीं करें

एसडीएम ने कहा कि हाल में कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि बारात आदि में रात 12 बजे तक या कई बार तो इससे भी देर रात तक पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आधी रात के बाद भी कुछ लोगों के इस कृत्य से ना केवल हजारों लोगों की नींद खराब होती है, बल्कि कई बार विधि व्यवस्था की असहज स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। अनुमंडल दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि रात 10 बजे के बाद पटाखे, आतिशबाजी का मामला संज्ञान में आने पर ऐसे लोगों पर संबंधित थाना प्रभारी वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे।

साइलेंस जोन में नहीं फोड़ें पटाखे

एसडीएम ने आमजन से अपील की कि अस्पताल, न्यायालय, विद्यालय, पूजा स्थल आदि साइलेंस जोन वाले परिसरों से 100 मीटर के अंदर आतिशबाजी नहीं करें। अत्यंत भीड़भाड़ वाले घने इलाकों या पेट्रोल पंप, गैस गोदाम आदि जैसे ज्वलनशील परिसरों के इर्द-गिर्द भी आतिशबाजी नहीं करें।

हर्ष फायरिंग अपराध है, इससे बचें

अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि एक असामाजिक परंपरा चली आ रही है कि शादी विवाह या अन्य आयोजनों के अवसर पर लोग हर्ष फायरिंग करते हैं। इस कृत्य से कई बार आगजनी, घायल और कई बार तो गोली लगने से मौके पर हताहत होने जैसी घटनाएं भी प्रकाश में आती हैं। इससे विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने कहा कि आयोजनों में हर्ष फायरिंग नहीं करें। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। उल्लंघन कर्ताओं पर गिरफ्तारी, हथियार जब्ती और लाइसेंस निरस्तीकरण आदि की कार्रवाई की जाएगी।

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