मोटरसाईकिल चालकों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक

झारखंड
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विश्वजीत कुमार रंजन

गढ़वा। जिला परिवहन पदाधिकारी के निर्देश पर सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करने वाले 45-50 मोटरसाइकिल चालाकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इसे लेकर सड़क सुरक्षा की टीम ने रोड सेफ्टी काउंसलिंग की। इस दौरान आये लोगों को बताया गया कि यातायात नियमों और वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट जैसे सुरक्षित उपकरणों के इस्तेमाल से दुर्घटनाओं को कम कैसे किया जा सकता है। अपनी व यातायात का उपयोग कर रहे अन्य व्यक्तियों के जान की रक्षा की जा सकती है।

इसके साथ हिट एंड रन एवं गुड समेरिटन के बारे मे बताया गया। गुड समेरिटन के बारे में अवगत कराया गया। बताया गया कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार की गई कि किसी भी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना के क्रम में घायल व्यक्ति को एक घंटा के अंदर (गोल्डन ऑवर में) अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को पांच हजार रुपए की पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिये जाने का प्रावधान है।

इसके अलावे बताया कि दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले अस्पताल में अपना नाम दर्ज कराएं, ताकि चिकित्सक प्रमाणित कर सकें कि घायल व्यक्ति को किसने मदद की है। उस मददकर्ता को गुड सेमेरिटन के तहत नकद राशि और प्रशस्ति पत्र दी जा सके। सड़क हादसों में मृत्यु दर को कम करने के उदेश्य से लोगों को इस संशोधित अधिनियम की ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रदान की जा सके। लोग एक दूसरे को इसके प्रति जागरूक कर सके।

इसके साथ साथ हिट एंड रन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना घटित होने पर 2 लाख एवं गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार रुपये देने का प्रावधान है।

जागरुकता कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा प्रबंधक संजय बैठा, सूचना प्रौद्योगिकी सहायक नीरज पाण्डेय, रोड इंजीनियरिंग एनालिस्ट विनय रंजन तिवारी आदि शामिल थे।

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