नई दिल्ली। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही वक्फ संशोधित कानून पूरे देश में लागू हो चुका है। कानून का व्यापक विरोध हो रहा है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका दायर की गई है। पक्ष में भी याचिका दायर हुई है। इन याचिकाओं पर 15 अप्रैल को सुनवाई होने की उम्मीद है।
सुप्रीम कोर्ट में वक़्फ संशोधित कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 15 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सुनवाई की यह संभावित तारीख दिखाई दे रही है।
जानकारी के मुताबिक अभी तक वक़्फ संशोधित क़ानून को रद्द करने की मांग को लेकर एक दर्जन से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दाखिल याचिका में है कि वक़्फ क़ानून में संसोधन ना केवल मौलिक अधिकारों का हनन करते है, बल्कि मुस्लिम समुदाय को दरकिनार कर वक़्फ को अपने नियंत्रण में लेने की सरकार की मंशा को भी दर्शाता है।
ये हैं पक्ष के याचिकाकर्ता
कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद
असुदुद्दीन ओवैसी
अमानतुल्लाह खान
जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रेसिडेंट अरशद मदनी
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी
एसोसिएशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स
आरजेडी नेता मनोज झा और फैयाज अहमद
डीएमके नेता ए राजा
समस्त केरल जमीयतुल उलमा
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग
अंजुम कादरी और तैय्यब खान
परवेज सिद्दकी (जेडीयू नेता)
समर्थन में डाली याचिका
वक़्फ संशोधन क़ानून के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। कोर्ट में अखिल भारत हिंदू महासभा के सदस्य सतीश अग्रवाल ने दायर याचिका में क़ानून में बदलाव को सही बताया है। अर्जी में क़ानून में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध किया गया है।
याचिका में कहा गया कि पुराने क़ानून का सेक्शन 40 वक़्फ बोर्ड को असीमित अधिकार देता था। इसकी आड़ में वक़्फ़ बोर्ड ने दूसरों की लाखों एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया है। इसलिए क़ानून में बदलाव ज़रूरी था। वकील वरुण कुमार सिन्हा के माध्यम से दाखिल इस याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि कोर्ट सुनवाई के दौरान उनका भी पक्ष सुना जाए।
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