रांची। बड़ी खबर आई है। झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स के निदेशक पद से डॉ. राजकुमार को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की पीठ में सोमवार ( 28 अप्रैल 2025) को रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार को पद से हटाने के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें यह कार्रवाई की गई।
अदालत ने मामले में राज्य सरकार, रिम्स और स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई छह मई को होगी।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और कौशिक सारखेल ने अदालत को बताया कि 17 अप्रैल को डॉ. राजकुमार को रिम्स निदेशक पद से हटा दिया गया, जबकि उस दौरान वह दिल्ली में थे।
उनपर रिम्स एक्ट का पालन नहीं करने और संतोषजनक कार्य नहीं करने का आरोप (दाग) लगाते हुए हटाया गया है। इससे उनके भविष्य की नौकरी सहित अन्य चीजें प्रभावित होंगी।
इसके लिए पहले विभाग को उन्हें शोकॉज जारी कर सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए था तथा विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने बिना उनका पक्ष सुने हुए ही उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया। सरकार का आदेश पूरी तरह से अनुचित है। इसलिए इसे निरस्त किया जाए।
इस दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि निदेशक को पद से हटाने के आदेश पर रोक नहीं लगाई जाए, क्योंकि रिम्स में प्रभारी निदेशक की नियुक्ति कर दी गई है। इस पर अदालत ने सवाल किया कि सरकार को उन्हें हटाने की इतनी हड़बड़ी क्यों थी? प्रार्थी की ओर से कहा गया कि उन्हें हटाने के बाद सिर्फ प्रभारी निदेशक बनाया गया है। इस पद पर अभी कोई स्थाई नियुक्ति नहीं की गई है। इसलिए सरकार के आदेश पर रोक लगाई जा सकती है। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार के 17 अप्रैल के आदेश पर रोक लगा दी।
बताते चलें कि डॉ. राजकुमार को 17 अप्रैल को रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष सह स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आदेश जारी कर उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया था। उनका कार्यकलाप संतोषजनक नहीं रहने की बात कह पद से हटाया गया था। इसके अगले दिन बाद डॉ. शशि बाला सिंह को निदेशक का प्रभार दिया गया।
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