डीसी का निर्देश, रामनवमी जुलूस में झंडे, साउंड सिस्टम और झाकियों की ऊंचाई 4 मीटर तक रखें

झारखंड
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रांची। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पर्व-त्यौहार आदि सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान बिजली आपूर्ति बंद नहीं करने का निर्देश रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने दिया। जानकारी हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने शर्तों के साथ आदेश दिया है कि जरूरत के अनुसार कम-से-कम समय के लिए आंशिक बिजली आपूर्ति बंद की जा सकती है।

उपरोक्त आदेश के आलोक में यदि पूर्व की भांति रामनवमी पर्व के अवसर पर विभिन्न अखाड़ों / समितियों के द्वारा बड़े आकार के झंडे एवं वाहनों पर अधिक ऊंचाई के साउंड सिस्टम, अधिक ऊंचाई की झाकियां आदि के साथ जुलूस निकाला जाता है तो विद्युत तारों में करंट का प्रवाह रहने के कारण दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।

झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, रांची ने बताया है कि इंडियन इलेक्‍ट्रीसिटी रूल्‍स द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप बिजली आपूर्ति के लिए 11 के.वी. लाईन संरचनाओं में विद्युत तारों की भूमि से ऊँचाई 4.6 मीटर होती है जो सड़क पर यदि कोई निर्माण सामग्री आदि रखी हो, तो इससे भी कम हो सकती है।

उपरोक्त आलोक में सभी सार्वजनिक रामनवमी पूजा समितियां, चैती दुर्गा पूजा समितियां, रामनवमी श्रृगांर समितियां एवं अन्य सभी सार्वजनिक अखाड़ों को निर्देश दिया गया है कि सार्वजनिक हित में और किसी भी दुर्घटना से बचाव एवं उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के आलोक में रामनवमी पर्व, 2025 के अवसर पर जुलूस में निकलने वाले झंडे, वाहनों पर साउंड सिस्टम एवं झाकियों की अधिकतम ऊंचाई 4 मीटर तक सीमित रहेगा।

इन सावधानी / नियमों का पालन करें

झंडा खड़ा करने के समय बिजली के तारों / उपकरणों को ध्यान में रखते हुए ही झंडा खड़ा किया जायेगा। किसी तरह की लापरवाही से कोई अप्रिय घटना घट सकती है।

बसों एवं अन्य बड़ी वाहनों के छत पर कोई व्यक्ति न बैठे एवं उस पर किसी तरह की कोई ऊंची सामग्री / ऊंचा झंडा नहीं लगाया जायेगा।

किसी भी वाहन पर वाहन की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर साउंड बॉक्स / लाउडस्पीकर आदि नहीं लगाया जायेगा।

शोभायात्रा के दौरान समिति के वॉलेन्टियर शोभायात्रा के साथ चल रहे श्रद्धालु पर लगातार विशेष निगरानी रखे जिससे किसी के भी लापरवाही / गलती से काई दुर्घटना नहीं हो।

श्रद्धालु/आम जनता मार्ग में पड़ने वाले बिजली के तारों / उपकरणों को छूने अथवा किसी डंडे या अन्य माध्यम से भी सम्पर्क करने की कोशिश नहीं करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी तरह की कोई विवादित/भड़काऊ / साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाले कोई भी नाग / गीत / गाना आदि नही बजाया जाए।

श्रद्धालु/आम जनता मार्ग में पड़ने वाले बिजली के तारों / उपकरणों को छुने अथवा किसी डंडे या अन्य माध्यम से भी सम्पर्क करने की कोशिश नहीं करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी तरह की कोई विवादित/भड़काऊ / साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाले कोई भी नारा/गीत/गाना आदि नहीं बजाया जायेगा।

किसी भी प्रकार की समस्या होने पर नजदीकी पुलिस पदाधिकारी / दंडाधिकारी से सम्पर्क किया जाये।

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