- आधार आधारित बायोमेट्रिक नियमावली 2015 राज्य के सभी शिक्षकों के लिए लागू करने की मांग
रांची। झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा ने झारखंड उच्च न्यायालय में दायर याचिका (संख्या WPS – 4571 / 2024) पर न्यायालय के आदेश के आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव उमाशंकर सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष में मोर्चा के प्रतिनिधि को अपना पक्ष रखने के लिए 3 मार्च 2025 को आमंत्रित किया। इसके तहत मोर्चा के प्रदेश संयोजक अमीन अहमद, विजय बहादुर सिंह, जिला संयोजक सोमेश कुमार मिश्रा, प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार दास एवं संयोजक आशुतोष कुमार के साथ उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सहदेव चौधरी कार्यालय कक्ष में उपस्थित हुए।
विभाग की ओर से विभागीय सचिव उमा शंकर सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा, प्रशासी पदाधिकारी सच्चिदानंद द्विवेंदु तिग्गा मौजूद रहे। विभागीय सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता सहदेव चौधरी एवं मोर्चा के प्रदेश संयोजक अमीन अहमद ने आधार आधारित बायोमेट्रिक नियमावली-2015 के अनुरूप कई बातें सचिव के समक्ष रखीं।
शिक्षा सचिव ने मोर्चा के प्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं उपस्थापित नियमावली के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर न्यायादेश के अनुरूप अंतिम निर्णय लेने की बात कही।
इन बातों को रखा
बायोमेट्रिक नियमावली 2015 के अनुरूप विद्यालय में शिक्षकों को अपना हाजरी बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त डिवाइस दिया जाय ना कि शिक्षकों को निजी मोबाईल से बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाने के लिए बाध्य किया जाय।
नियमावली 2015 के अनुरूप नेटवर्क अथवा अन्य तकनीकी कारणों जैसे फिंगर नोट मैच्ड, आउट ऑफ कैंपस दर्शाने, मोबाईल हैंग होना आदि समस्या के समाधान के लिए नियमानुकूल ऑफलाईन व्यवस्था को लागू रखा जाय।
उक्त व्यवस्था की खामियों के फलस्वरूप निकासी सह व्ययन पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा विभिन्न जिलों एवं प्रखंड के शिक्षकों को भयादोहन करने पर प्रकाश डाला गया।
गोड्डा जिला समेत राज्य के अन्य जिलों के शिक्षकों की बायोमेट्रिक संबंधित समस्याओं को प्रमुखता से रखा गया।
ईवीवी पोर्टल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनने के बाद भी सिंक्रोनाईज नहीं होने, पोर्टल का सर्वर डाऊन होने जैसे अनेकों खामियों पर ध्यान आकृष्ट कराया गया। झारखंड आधार आधारित बायोमेट्रिक नियमावली 2015 राज्य के सभी कर्मचारियों पर लागू रहने के बावजूद मात्र शिक्षकों के लिए त्रुटि से पूर्ण ईवीवी पोर्टल से बायोमैट्रिक अटेंडेंस बनाना नियमावली का सरासर उल्लंघन है।
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