झारखंड कैबिनेट : मंईयां सम्मान योजना में बदलाव की मंजूरी, जानें अन्‍य निर्णय

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 25 मार्च, 2025 को आयोजित की गई। कैबिनेट ने ‘झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ को लागू करने में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई। राज्‍य सेवा की एक अधिकारी को बर्खास्‍त करने के प्रस्‍ताव को भी मंजूरी दी गई।

ये निर्णय लिए गए

★ झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★  झारखंड सचिवालय सेवा अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की कोटि से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति से सम्बन्धित झारखण्ड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 (विभागीय अधिसूचना संख्या-6125, दिनांक-09.05.2012 द्वारा यथा संशोधित) में प्रावधानित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्रावधान को एक वारीय सुविधा के रूप में शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा सेवा नियमितीकरण संबंधी पारित विभिन्न न्यायादेश एवं विभागीय नियमितीकरण समिति की बैठक 18 अगस्‍त, 2022 में की गई अनुशंसा के अनुपालन में 6 कर्मियों की सेवा संपुष्टि/नियमितीकरण करने की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ Jharkhand Economic Survey 2024-25 को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्राक्कलन पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की समुचित व्यवस्था प्रदान करने के निमित्त राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20825 पद एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 29175 पद कुल 50000 स्वीकृत पदों में से इंटरमीडिएट स्तरीय विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 2399 पद एवं स्नातक स्तरीय विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 1052 पद कुल 3451 पद कर्णांकित करने की स्वीकृति दी गई।

★ ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तृतीय चरण के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक सहमति के आलोक में राज्य सरकार की ओर से प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी द्वारा द्वितीय पक्षकार के रूप में हस्ताक्षरित किये गये त्रि-पक्षीय एकरारनामा की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ श्रीमती साधना जयपुरियार (तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार, सम्प्रति-निलंबित के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) को सेवा से बर्खास्त करने संबंधित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। मनरेगा योजना में पौधरोपण से संबंधित अनियमितता को लेकर यह कदम उठाया गया है।

★ प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) कार्यालय में राज्य कर्मियों से संबंधित कार्यों के लिए जारी डिजिटलीकरण प्रक्रिया के क्रम में द्वितीय चरण के रूप में 50 लाख 3 हजार 700 रुपये मात्र की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी गई।

★  स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखंड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ बालपहाड़ी सिंचाई योजनान्तर्गत बालपहाड़ी डैम के अधोप्रवाह में राज्य सरकार द्वारा बालपहाड़ी बराज के निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति की स्वीकृति दी गई।

★ छठे पुनरीक्षित वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में 1 जनवरी, 2006 के पूर्व से पदस्थापित झारखंड सचिवालय के सहायक / निजी सहायक के मूल कोटि के कर्मियों के वेतन निर्धारण के लिए निर्गत संकल्प (संख्या 2623 / वि० दिनांक 01.10.2019) को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पुलिस संगठन के अतिरिक्त गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सभी संलग्न कार्यालयों के निर्माण कार्य करने के लिए विभागीय संकल्प (संख्या-4285, दिनांक 30.09.2022) में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य संचालित ‘झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई। पहले आधार से बैंक खाता जुड़े नहीं होने पर भी दिसंबर, 2024 तक आवेदिका को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान था। उसे बढ़ाकर मार्च, 2025 तक कर दिया गया है। मार्च, 2025 के बाद आधार से जुड़े बैंक खाता के लाभुकों को ही इसका भुगतान किया जाएगा।

★  निर्माण कार्य श्रेणी में 18 जुलाई, 2022 से प्रभावी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर 12% के स्थान पर 18% की वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में जल संसाधन विभाग अंतर्गत कार्य संविदाओं में संबंधित भुगतान / अंतर राशि देयता की स्वीकृति दी गई।

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