झारखंड विधानसभा भवन के आसपास लगी धारा 163, जानें वजह

झारखंड
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रांची। नये विधान सभा भवन में षष्ठम झारखंड विधानसभा का द्वितीय (बजट) सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च, 2025 तक आहूत है। रांची उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश में निहित निर्देश के आलोक में विधान सभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में (उच्च न्यायालय परिसर को छोड़कर) किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे।

इसके मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधान सभा सत्रावधि के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत झारखंड विधान सभा (नया विधान सभा) परिसर के 750 मीटर के दायरे (उच्च न्यायालय परिसर को छोड़कर) में निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह निषेधाज्ञा 24 फरवरी के प्रातः 8 बजे से 27 मार्च, 2025 की रात 10 बजे तक के लिए लागू रहेगा।

इसपर लगा प्रतिबंध

उक्त क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।

किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।

किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।

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