डायन कहकर मारना या प्रताड़ित करना अपराध : राजेश कुमार सिन्हा

झारखंड
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  • पीएलवी लता कुमारी ने राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी

रांची। झालसा के निर्देश पर न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष के मार्गदर्शन में डालसा, रांची ने वाईबीएन यूनिवर्सिटी के सहयोग से नामकुम प्रखंड की लाली पंचायत भवन में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन 28 फरवरी को किया गया। इस अवसर पर एलएडीसी डिप्‍टी चीफ राजेश कुमार सिन्हा, नालसा, झालसा एवं डालसा, रांची के मध्यस्थ श्रीमती अरूणा प्रकाश, वाईबीएन यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीमती निकिता तिवारी, कानूनी अध्ययन के मुख्य अजीत कुमार गांड, विधि विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर सुश्री अंतरा रॉय, विक्रम दुबे, सुशोभन अधिकारी, छात्र-छात्राएं, देवराज, मीनु माहतो, बिकिस फिरदौस, अभिषेक कुमार, विशाल कुमार, सगुफा प्रवीण, सुरज गुप्ता, आशा कुमारी, सोनाली पांडे, अमन राज, जय, वरूण कुमार माहतो, वासुदेव माहतो, पीएलवी लता कुमारी, प्रीति कुमारी, रूही अग्रवाल, अनिता कुमारी, बिनोद कश्यप, युधिष्ठिर महतो, प्रहलाद उपाध्याय अन्य लोग उपस्थित थे।

मंच का संचालन वाईबीएन यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीमती निकिता तिवारी ने किया। उन्होंने कहा कि समय-समय पर डालसा के सहयोग से जागरुकता कार्यक्रम कर लोगों को जागरूक किया जाता है, ताकि दबे-कुचले व जरूरतमंदों को सरकार के लाभकारी योजना का लाभ मिल सके। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबों को डालसा, रांची के सहयोग से लाभ पहुंचाना ही है।

श्रीमती अरूण प्रकाश ने लोगों को डालसा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डालसा सभी प्रखंडों व पंचायतों में पीएलवी को नियुक्त किये है, ताकि गरीबों को उनके अधिकारों का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति प्रखंड या पंचायत में पीएलवी से सम्पर्क कर डालसा में आवेदन दे सकते है।

बाल तस्करी पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चियों को लालच देकर झारखंड से दूसरे राज्य में ले जाकर उससे वैश्यावृत्ति का काम कराते हैं या फिर उन्हें भिखारी बनाकर भीख मांगने पर मजबूर करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने श्रम कानूनों के बारे में भी विस्तार से बताया। आगे उन्होंने मानव तस्करी पर भी प्रकाश डाला।

इसके अतिरिक्‍त एलएडीसी डिप्‍टी राजेश कुमार सिन्हा ने महिलाओं से संबंधित कानून के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने डायन प्रथा, बाल तस्करी एवं बाल विवाह पर लोगों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डायन-बिसाही अंधविश्वास है। किसी भी महिला को डायन कहकर मारना या प्रताड़ित करना कानून अपराध है। बाल विवाह पर फोकस करते हुए कहा कि अभिभावक अपने कन्याओं की विवाह 18 वर्ष के बाद ही करें, उनकी पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान दें।

पीएलवी लता कुमारी ने दहेज प्रथा पर फोकस करते हुए कहा कि दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है। अगर कोई व्यक्ति किसी से दहेज का मांग करता है। दूसरा दहेज देने के लिए राजी हो जाता है, तो दोनों कानूनन अपराध है। दहेज प्रथा के लिए कानून बना हुआ है। दहेज मांगने पर 6 माह से दो वर्ष का सजा का प्रावधान है। दहेज लेने पर 5 साल का जेल और 15 हजार का जुर्माना है।

प्रीति कुमारी ने कहा कि दहेज देने पर भी देनेवालों पर उक्त कानून लागू होता है। दहेज के कारण ही महिला प्रताड़ित होता है। रूही अग्रवाल ने कहा कि दहेज के लिए महिला को मारा-पीटा जाता है। जान से भी मार दिया जाता है। अनिता कुमारी ने कहा कि महिलाओं के साथ छेड़खानी पर बनाये गये कानून के संबंध में बताया कि किसी भी प्रकार से महिला की गरिमा को भंग करने का प्रयास किया जाता है, तो वह कानूनन अपराध है, जिसके लिए पांच वर्ष तक सजा की व जुर्माने का प्रावधान है।

अंत में राजेश कुमार सिन्हा एवं पीएलवी ने 8 मार्च को आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उक्त तिथि को वादकारी अपने वादों का निस्तारण निःशुल्क करा सकते है। लता कुमारी ने विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन के बारे में लोगों को बताया। बिनोद कश्यप और प्रहलाद उपाध्याय ने राशन कार्ड, जॉब कार्ड एवं प्रधानमंत्री आवास के बारे में जानकारी दी। युधिष्ठिर महतो ने झारखंड सरकार द्वारा चलाये जा रहे लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने डालसा के बारे में भी विस्तार से बताया।

अंत में सभी पीएलवी के द्वारा लोगों के बीच संबंधित लिफलेट व पम्पलेट का वितरण किया गया, ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में जागरूक हो। ऑन-दी-स्पॉट समस्याओं को सुना गया। समस्या निदान के लिए उनके आवेदन किया गया।

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