खाद्य सुरक्षा उल्लघंन को लेकर इन 8 प्रतिष्ठानों पर 2.65 लाख का जुर्माना

झारखंड
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पलामू। खाद्य सुरक्षा उल्लघंन को लेकर जनवरी से अब तक 8 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध 2.65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाये रखने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर न्याय निर्णयन पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता कुंदन कुमार ने ये कार्रवाई की।

इस संबंध में अपर समाहर्ता श्री कुमार ने बताया कि घटिया और मिलावटी (अवमानक) खाद्य पदार्थ बिक्री करने व भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमों का पालन नहीं करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध जुर्माना लगाया गया है। इसके पूर्व इन विक्रेताओं के फ़ूड सैंपल की जांच रांची के नामकुम स्थित स्टेट फ़ूड टेस्टिंग लैबोरेट्री में कराई गई।

विदित हो कि समय-समय पर फ़ूड सेफ्टी ऑफिसर गुलाब लकड़ा द्वारा खाद्द पदार्थ बेचने वाले दुकानों पर छापेमारी कर खाद्द पदार्थों का नमूना एकत्रित कर जब्त किया जाता है। इसे बाद में जांच के लिए रांची भेजा जाता है।

इन प्रतिष्ठानों पर लगा जुर्माना

  • प्रो राजेन्द्र प्रसाद, मेसर्स राजेन्द्र प्रसाद होटल, सतबरवा, राशि : 25000₹, काला जामुन
  • प्रो भीमसेन कुमार, मेसर्स हॉट लिप्स रेस्टोरेंट,तिनकोनिया गैरेज, मेदिनीनगर, राशि : 15000₹, पनीर
  • प्रो आदर्श कुमार, मेसर्स बिट्टू तिलकुट भंडार, अमला टोली, मेदिनीनगर, राशि : 25000, गुड़
  • प्रो संग्राम सिंह, अर्चना होटल, रेड़मा, राशि : 50000, पनीर
  • प्रो किशन कुमार, कुमार स्वीट्स, रेड़मा, राशि : 50000, बेसन का लड्डू
  • प्रो राज कुमार प्रसाद, मेसर्स शिव भोजनालय, रेड़मा, राशि : 25000, हल्दी पाउडर
  • प्रो श्रीकांत कुमार, मेसर्स अरबन रेस्टोरेंट, पुलिस लाइन रोड, मेदिनीनगर, राशि : 50000, पनीर
  • प्रो संतोष कुमार, मेसर्स संतोष होटल, सतबरवा, राशि : 25000, खुरमा

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