पलामू। प्री कंसेप्सनल एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक अधिनियम (पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट) 1994 की जागरुकता के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 29 जनवरी को रैली निकाली गई। उपायुक्त शशि रंजन ने समाहरणालय परिसर से रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत लिंग निर्धारण अपराध है। सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन के तहत इसके लिए जनमानस में जन-जागरुकता आवश्यक है। जागरुकता से लिंग चयन तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाये जाने में मदद मिलेगी।
समाहरणालय से निकलकर रैली शहीद चौक, छ: मुहान, हॉस्पिटल चौक होते हुए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचकर समाप्त हुई। कार्यक्रम में जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ. अनिल श्रीवास्तव, डीपीएम (स्वास्थ्य) प्रदीप कुमार सिन्हा आदि उपस्थित थे।
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