नई दिल्ली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले पर SC ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने 4:3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है।
बताते चलें कि 2005 में दिए फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से मना कर दिया था। इस फैसले को वर्ष 1967 में अजीज बाशा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 4:3 से एस अज़ीज़ बाशा बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया मामले को खारिज कर दिया, जिसमें 1967 में कहा गया था कि चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता।
फैसला देने वाली बेंच की अगुवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे पर रेगुलर बेंच द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
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