- गैर-सरकारी व निजी व्यावसायिक संस्थाओं के कर्मियों के लिए सवैतनिक अवकाश का प्रावधान
पलामू। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान वाले दिन 13 नवंबर को सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की गई है। उस दिन गैर-सरकारी व निजी व्यावसायिक संस्थाओं के कर्मियों के लिए सवैतनिक अवकाश का प्रावधान किया गया है। इसका आदेश जारी कर दिया गया है।
पलामू के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत गैर-सरकारी/ निजी/ व्यावसायिक संस्थाओं के कार्मिकों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान दिवस के लिए सवैतनिक अवकाश का प्रवधान है।
उपायुक्त ने कहा कि उक्त अधिनियम अनुसार मतदान के दिन अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कमी नहीं की जाएगी। यदि कोई नियोजक उक्त धाराओं का उल्लंघन करेगा तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
छुट्टी का आदेश पहले चरण में होने वाले सभी विधानसभा चुनाव वाले क्षेत्र में लागू होगा। पहले चरण में कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसांवा, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, विशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डालटेनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा, भवनाथपुर में मतदान होना है।
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