नशा से होती है शारीरिक और मानसिक हानि : राजेश कुमार सिन्हा

झारखंड
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  • कांके प्रखंड के मालश्रृंग गांव में डालसा का जागरुकता कार्यक्रम
  • 14 दिसम्बर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत पर हुई चर्चा

रांची। झालसा के निर्देश और न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष डालसा, रांची के मार्गदर्शन में 16 नवंबर, 2024 को डालसा ने कांके प्रखंड अंतर्गत मालश्रृंग गांव में जागरुकता कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम में एलएडीसीएस अधिवक्ता राजेश कुमार सिनहा, पीएलवी जमिल अख्तर, सीमा देवी, फुलेश्वरी देवी, देवंती कुमारी एवं राजा वर्मा उपस्थित थे।

एलएडीसी अधिवक्ता राजेश कुमार सिन्हा ने नशा उन्मूलन पर फोकस करते हुए कही कि नशा एक गंभीर समाजिक बुराई है। नशा से इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। डायन-बिसाही एक अंधविश्वास है। किसी भी महिला या पुरूष को डायन कहकर इंगित नहीं करें। यह कानूनन अपराध हैं। इसमें सजा भी हो सकती है।

बाल विवाह पर कहा कि अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ाने पर जोर दे और 18 वर्ष के बाद ही विवाह करें। बाल विवाह और बाल श्रम भी अपराध है। इसके अलावा उन्होंने जे.जे. एक्ट, पोक्सो एक्ट एवं डावरी एक्ट पर जानकारी दी। डालसा द्वारा गरीब एवं असहाय लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है, जिसके तहत लंबित मामलों के सुनवाई के लिए निःशुल्क अधिवक्ता दिया जाता है।

पीएलवी जमिल अख्तर व सीमा देवी ने सड़क दुर्घटना संबंधित कानून, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन प्राप्त करने के बारे में बताया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार में इससे संबंधित आवेदन देने के लिए लोगों को कहा।

पीएलवी ने 14 दिसम्बर को आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहां कि न्यायालय में कोई भी वाद लंबित हैं, तो राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अपने वादों का निबटारा करा सकते हैं। इससे आपको समय व धन की बचत होगी।

डालसा के पीएलवी ने कांके आसपास एवं बाजार क्षेत्र में जागरुकता कार्यक्रम कर राहगीरों के बीच पम्पलेट, लिफलेट और कानूनी पुस्तिका का वितरण किया। निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया। इसके अलावा झारखंड सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के लाभ के बारे में विस्तार से बताया। मौंके पर डालसा के पीएलवी ने उपस्थित लोगों के बीच पम्पलेट और लिफलेट का वितरण भी किया।

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