- एलएडीसी अधिवक्ता शिवानी सिंह ने डायन बिसाही और बाल विवाह पर फोकस की
- पीएलवी सुमन ठाकुर, पम्मी देवी एवं रेनु देवी ने वृद्धा व विधवा पेंशन की जानकारी दी
रांची। झालसा के निर्देश पर डालसा, रांची ने मांडर स्थित करगे पंचायत भवन में ‘विधिक सेवा आपके द्वार’ कार्यक्रम का अयोजन 7 अक्टूबर, 2024 को किया। कार्यक्रम में एलएडीसी अधिवक्ता शिवानी सिंह, पीएलवी सुमन ठाकुर, पम्मी देवी, रेनू देवी, शाहिस्ता प्रवीण, पुनम देवी एवं राजा वर्मा उपस्थित थे।
शिवानी सिंह व डालसा के कार्यरत पीएलवी ने करगे पंचायत भवन में लोगों को डायन बिसाही और बाल विवाह पर जागरूक किया। शिवानी सिंह ने कहा कि डायान-बिसाही अंधविश्वास है। किसी भी महिला को डायन कहकर इंगित करना, उसे मारना-पीटना, हत्या करना और प्रताड़ित करना कानूनन अपराध है।
बाल विवाह पर के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि सभी अभिभावक 18 साल के बाद भी बेटियों की शादी करें। उन्होंने बच्चों के उनके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में बताया। शिवानी सिंह ने डालसा से मिलनेवाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। पीएलवी सुमन ठाकुर ने लोक अदालत एवं पीड़ित मुआवजा की जानकारी दी।
एलएडीसी अधिवक्ता शिवानी सिंह ने कहा कि विचाराधीन बंदियों और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लोगों को डालसा के द्वारा मुकदमा लड़ने व अपना बचाव करने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। मोटर दुर्घटना में मुआवाजा कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इस संबंध में ग्रामीणों को जानकारी दी।
डालसा के पीएलवी सुमन ठाकुर और पम्मी देवी ने प्री-लिटिगेशन मुकदमा दर्ज कराने, विधवा, वृद्धा पेंशन, असंगठित मजदूरों का निबंधन, आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड, शौचालय स्वच्छता के बारे में भी जानकारी दी गयी।
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