नई दिल्ली। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कई और भी बातें कही है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क, जल निकायों या रेल पटरियों पर अतिक्रमण करने वाली किसी भी धार्मिक संरचना को अवश्य हटाया जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि कोई भी धार्मिक संरचना, चाहे मंदिर हो या दरगाह, सड़क या रेलवे जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों को अवरुद्ध नहीं कर सकती।
कोर्ट ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अवैध संरचनाओं को हटाने का उसका आदेश सभी पर लागू होगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।
कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण विरोधी अभियान के निर्देश सभी नागरिकों के लिए होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म के हों।
देश भर में चल रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा। कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में लागू होने वाले दिशानिर्देश बनाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई थी। वह रोक फिलहाल जारी रहेगी। सड़क, फुटपाथ को बाधित कर हुए अवैध निर्माण पर रोक लागू नहीं है।
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